कई छात्रों को सरकारी कॉलेज ना मिलने की वजह से भारी भरकम मेडिकल की पढ़ाई का फीस भर पाना मुश्किल होता है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने आदेश दिया है कि अब झारखंड में निजी मेडिकल कॉलेज की 50 प्रतिशत सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेज के आधार पर निर्धारित की गयी शुल्क लगेगी। सरकारी फीस के साथ- साथ बाकी बची 50 प्रतिशत सीटों के लिए मेडिकल कालेज अपना शुल्क ले सकता है। पीजी में भी 50 प्रतिशत सीटों पर सरकारी शुल्क ही लागू होगा। इस मामले पर स्वास्थ्य विभाग ने झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इस फैसला का असर मेडिकल पढ़ने वाले छात्रों को मिलेगा। इस फैसले से इन छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी।