दीपावली ,छठ और नव वर्ष में होने वाले आतिशबाज़ी को लेकर राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिशा निर्देश जारी किया है। इस वर्ष दीपावली, छठ व गुरुपर्व पर दो घंटे रात 8 से 10 बजे तो क्रिसमस और नववर्ष के दिन मध्य रात्रि 11:55 से 12:30 बजे तक मात्र 35 मिनट ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे। इसके साथ ही बोर्ड ने पटाखों की ध्वनि सीमा भी निर्धारित की है। बोर्ड के अनुसार राज्य के सभी जिलों के बेहतर और संतोषप्रद श्रेणी में आने वाले शहरी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता स्तर की सीमा 125 डेसिबल से कम होगी। बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय धनबाद के अनुसार पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी दो घंटे ही पटाखे फोड़ने की इजाजत मिलेगी। रात्रि आठ से दस बजे तक ही आतिशबाजी की जा सकेगी। रात्रि दस बजे के बाद पटाखा जलाने पर रोक होगी। निर्देशों का उल्लंघन करने पर आइपीसी की धारा 188 एवं वायु प्रदूषण, निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 37 के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला दिया है। इसकी मॉनीटरिंग जेएसपीसीबी का क्षेत्रीय कार्यालय करेगा। क्षेत्रीय पदाधिकारी रामप्रवेश कुमार के अनुसार दीपावली के पहले, दीपावली के दिन और दीपावली के एक दिन बाद ध्वनि प्रदूषण का स्तर मापा जाएगा। पटाखा जलाने का भी समय निर्धारित किया गया है।