RANCHI-झारखंड में निजी क्षेत्र की कंपनियों में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण के नियम को जल्द से जल्द सख्ती से लागू करने का आदेश श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने दिया है। विभाग ने संबंधित कंपनियों को इस बाबत एक माह के अंदर अपना तथा तीन महीने के अंदर वैसे सभी कर्मियों का निबंधन विभागीय पोर्टल पर कराने का निर्देश दिया है, जिनका वेतन 40 हजार या का इससे कम है। बताते चलें कि झारखंड में सस्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन से अधिनियम, 2021 के प्रविधानों को तप्रभावी बनाने से संबंधित गजट का प्रकाशन 29 जुलाई को हो संबंधित आदेश जारी कर जिला । चुका है। पिछले दिनों विभागीय नियोजन पदाधिकारियों को कंपनियों समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत से समन्वय बनाते हुए अधिनियम सोरेन ने इस अधिनियम को पूरी के प्रविधानों को सुनिश्चित कराने तरह प्रभावी बनाने का निर्देश दिया का टास्क सौंपा है। श्रम विभाग के था। इसी के आलोक में विभाग ने निर्देश में कहा गया है कि कोई भी कंपनी प्रबंधन निबंधन के लिए जिला नियोजन पदाधिकारी के कार्यालय में अपना आवेदन दे न सकता है। इसके बाद के तीन कार्य क दिवसों के अंदर पोर्टल पर विवरण मी अपलोड किया जाएगा।