झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद एसएसपी को 19 अक्टूबर को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है. अदालत ने धनबाद के एसएसपी एवं थाना प्रभारी अवधेश कुमार यादव को कोर्ट में सशरीर पेश होने का निर्देश दिया.संतोषजनक शपथपत्र दाखिल नहीं करने पर धनबाद एसएसपी को 19 अक्टूबर को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है. प्रार्थी राज चौहान की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने यह निर्देश दिया. गुरुवार को इस मामले में सरायढेला के थाना प्रभारी अवधेश कुमार यादव ने शपथपत्र दाखिल कर बताया कि जब्त ट्रक को रिलीज कर दिया गया है. उन्होंने ट्रक पर लदे कोयले को रिलीज किया गया है या नहीं इसकी जानकारी नहीं दी. इस पर अदालत ने कहा कि थाना प्रभारी से कोयला रिलीज करने की जानकारी मांगी गयी थी, लेकिन उन्होंने ट्रक के बारे में जानकारी दी, कोयला का उल्लेख ही नहीं किया. थाना प्रभारी को चार अगस्त को शपथपत्र दाखिल करने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने 23 सितंबर को शपथपत्र दाखिल किया.