झारखण्ड हाईकोर्ट में भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी के दल-बदल मामले की याचिका पर आज सुनवाई होनी है. बाबूलाल मरांडी की ओर से स्पीकर न्यायाधिकरण की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई होने की संभावना है। बाबूलाल मरांडी ने स्पीकर पर पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। याचिका में कहा गया है कि उन्होंने अपने पक्ष में गवाहों की एक सूची स्पीकर को सौंपी थी, लेकिन बिना उसपर विचार किए ही स्पीकर ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। स्पीकर के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में कहना है कि बाबूलाल मरांडी की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि इस मामले में अभी फैसला सुरक्षित रखा गया है। ऐसे में अभी इस तरह की याचिका का कोई औचित्य नहीं है। यह मामला जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। पिछली सुनवाई के दौरान स्पीकर की ओर लिखित पक्ष कोर्ट में जमा करना था। लेकिन उनकी ओर से इसके लिए समय की मांग की थी। जिसके बाद अदालत ने मंगलवार को सुनवाई निर्धारित की है।