झारखंड मंत्रालय में 21 अक्टूबर 2022 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय :-
★ विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के अन्तर्गत नवस्थापित डिग्री महाविद्यालयों में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के पदों के सृजन तथा महाविद्यालयों में संकाय की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड सहायक अध्यापक सेवाशर्त्त नियमावली, 2021 में आंशिक संशोधन हेतु निर्गत अधिसूचना पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
★ देवघर एवं जामताड़ा जिलान्तर्गत सारठ, करों, विद्यासागर एवं जामताड़ा प्रखण्ड के भू-भाग में भूमिगत पाईपलाईन के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के निमित्त सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना हेतु रु. 484.35 करोड़ (चार सौ चौरासी करोड़ पैंतीस लाख) मात्र की पूर्व निर्गत प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश-3/पी.एम.सी./कार्य/468/ 2022-66/21-22 प्र.स्वी., दिनांक 31.03.2022 की कंडिका-7, 8 एवं 10 में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई
★ राज्य के विभिन्न विभागों में क्रियान्वित केन्द्रीय तथा राज्य सरकार की योजनाओं के अंतर्गत लाभुकों के उपलब्ध डाटा को एक Unified Digital Data Platform पर लाने के निमित्त सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग, झारखण्ड के अधीन तकनीकी मैनपावर की नियुक्ति हेतु कुल रु. 7,00,00,000/- (सात करोड़) व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ कुटुम्ब न्यायालय (Family Court), रामगढ़ की स्थापना हेतु अधीनस्थ कर्मियों के पदसृजन की स्वीकृति दी गई।
★ सरायकेला-खरसावाँ जिलान्तर्गत खरसावाँ अंचल के मौजा-रेंगोगोड़ा अंतर्निहित कुल रकबा-0.71 एकड़ अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की भूमि कुल देय राशि रु.15,59,160/- (पन्द्रह लाख उनसठ हजार एक सौ साठ) मात्र की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ औद्योगिक प्रयोजनार्थ मेसर्स श्री सीमेन्ट लिमिटेड के साथ 30 (तीस) वर्षों के लिए स:शुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई।
★ सरायकेला-खरसावाँ जिलान्तर्गत खरसावाँ अंचल के मौजा-हाँसदा अंतर्निहित कुल रकबा-0.47 एकड़ अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की भूमि कुल देय राशि रु. 8,07,157/- (आठ लाख सात हजार एक सौ संतावन) मात्र की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ औद्योगिक प्रयोजनार्थ मेसर्स श्री सीमेन्ट लिमिटेड के साथ 30 (तीस) वर्षों के लिए स:शुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई।
★ बिहार संस्था निबंधन नियमावली, 1965 (झारखण्ड राज्य द्वारा अंगीकृत तथा अधिसूचना संख्या-726, दिनांक 18.11.2005, अधिसूचना संख्या-201, दिनांक 28.03.206, अधिसूचना संख्या-214, दिनांक 22.02.08 तथा अधिसूचना संख्या-178, दिनांक 01.03.2011 द्वारा यथा संशोधित) के नियम-3(ड)(i) में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, रांची के पत्रांक-2926, दिनांक 29.08.2006 द्वारा निर्गत निर्णय की घटनोत्तर स्वीकृति/संपुष्टि के संबंध में दी गई।
★ स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन रांची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (रिनपास) शिक्षा संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्न्ति एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2020 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ साहिबगंज जिला अन्तर्गत गुमानी बराज योजना के निर्माण कार्य हेतु रूपये 361.35 करोड़ (तीन सौ एकसठ करोड़ पैंतीस लाख) मात्र के पंचम पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु दिनांक- 24.02.2022 को मंत्रिपरिषद् द्वारा प्रदान की गयी स्वीकृति में शुद्धि पत्र निर्गत करने की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड इथेनॉल प्रोडक्शन प्रोमोशन नीति-2022 की स्वीकृति दी गई।
★ गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग अंतर्गत प्रोबेशन सेवा के प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी के पद हेतु स्वीकृत वेतनमान/ग्रेडफ़ वेतन के संबंध में स्वीकृति दी गई।
★ विद्युत आपूर्ति क्षेत्र धनबाद अंतर्गत Advanced Metering Infrastructure (AMI) System के तहत् स्मार्ट मीटर की आपूर्ति, अधिष्ठापन एवं संचालन तथा FMS प्रदान करने की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ 16.06.2020 को गलवान घाटी, लद्दाख में चीनी सेना के साथ झड़प में शहीद राज्य निवासी स्व० गणेश हाँसदा के आश्रित माता श्रीमती कापरा हाँसदा की अधिकतम उम्र सीमा एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता को विशेष परिस्थिति में क्षांत करते हुए अनुकम्पा के आधार पर चतुर्थ वर्गीय पद पर नियुक्ति की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
★ धनबाद जिला अंतर्गत अंचल-निर…
[8:09 pm, 21/10/2022] Biwi: मुख्यमंत्री ने किसानों के बेहतर कल के लिए मनरेगा पार्क लाेयकेल में किसान पाठशाला का शुभारंभ किया
मनरेगा पार्क लाेयकेल में मुख्यमंत्री एवं मंत्रीगण ने चीकू का पौधा लगाया
[8:09 pm, 21/10/2022] Biwi: मुख्यमंत्री सचिवालय
प्रेस विज्ञप्ति -416/2022
21 अक्टूबर 2022
रांची
मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन के निर्देश पर “अनधिकृत आवासीय निर्माण को नियमितीकरण करने के लिए योजना -2022” का प्रारूप तैयार करने को लेकर उच्च स्तरीय समिति का हुआ गठन
दस सदस्यीय अंतर- विभागीय उच्च स्तरीय समिति के गठन को लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग ने जारी की अधिसूचना
मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन के निर्देश पर नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य के शहरी क्षेत्र में किए गए गए अनधिकृत आवासीय निर्माण को नियमित करने की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग के द्वारा इसके लिए “अनधिकृत आवासीय निर्माण को नियमितीकरण करने के लिए योजना -2022” का प्रारूप तैयार करने के निमित्त दस सदस्यीय उच्च स्तरीय अंतर विभागीय समिति का गठन किया गया है। विभाग ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है।
समिति इस बाबत विभिन्न राज्यों के आदेश / योजना का अध्ययन करेगी
यह उच्च स्तरीय समिति विभिन्न राज्यों द्वारा अनधिकृत आवासीय निर्माण को नियमित करने को लेकर जो आदेश /योजना बनाई है, उसका अध्ययन कर झारखंड राज्य के स्थानीय प्राचलों के सापेक्ष “अनधिकृत आवासीय निर्माण को नियमितीकरण करने के लिए योजना- 2022” का प्रारूप तैयार कर नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध कराएगी। इस संबंध में समिति के अध्यक्ष और सदस्य आवश्यकतानुसार भ्रमण भी कर सकते हैं, ताकि योजना को वास्तविक रूप से प्रभावित करने के तौर-तरीकों का अध्ययन कर प्राप्त विशेष पहलुओं को तैयार किए जाने वाले योजना के प्रारूप में समाहित किया जा सके।
उच्च स्तरीय समिति के ये हैं अध्यक्ष और सदस्य
नगरीय प्रशासन निदेशालय के निदेशक उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष होंगे। जबकि, रांची नगर निगम के नगर आयुक्त, गिरिडीह नगर निगम के नगर आयुक्त, भवन निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख, नगर विकास एवं आवास विभाग के तकनीकी कोषांग के मुख्य अभियंता, अग्निशमन सेवा के महानिदेशक, योजना विकास विभाग के संयुक्त निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग के अवर सचिव / उप सचिव और नगर निवेशक सदस्य होंगे।
मुख्यमंत्री से झारखंड चैंबर्स के सदस्यों ने की थी मुलाकात
मुख्यमंत्री से 20 अक्टूबर को राज्यसभा सांसद श्रीमती महुआ माजी के नेतृत्व में फेडरेशन ऑफ झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर राज्य के शहरी इलाकों में बिना नक्शे के निर्मित भवनों और संरचनाओं के नियमितीकरण करने की दिशा में पहल करने का आग्रह किया था। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया था कि इस दिशा में सरकार सकारात्मक पहल करेगी। इसी परिपेक्ष्य में उन्होंने त्वरित पहल करते हुए उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का निर्देश नगर विकास एवं आवास विभाग को दिया।