RANCHI भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी को दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली में अपना सरकारी आवास खाली करने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया है। स्वामी को यह आवास 2016 में सुरक्षा खतरों के इनपुट के आधार पर दिया गया था। अब सरकार का कहना है कि जिन लोगों का सुरक्षा कवर कुछ और समय के लिए बढ़ा दिया गया है, उन्हें आवास मुहैया कराने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है. केंद्र सरकार के वकील को सुनने के बाद न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने कहा कि स्वामी ने यह दिखाने के लिए ऐसी कोई जानकारी नहीं दी कि उन्हें सरकारी आवास की आवश्यकता क्यों है। सुब्रमण्यम स्वामी को ‘जेड’ सुरक्षा दी गई है। सुब्रमण्यम स्वामी को 15 जनवरी 2016 को सरकारी आवास आवंटित किया गया था। इस वजह से, 5 साल की अवधि समाप्त हो गई थी, और उसके बाद, स्वामी ने इसके समय के विस्तार की मांग की थी। इस पर केंद्र सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि वह अब आवास नहीं देगी. गृह मंत्रालय की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने अदालत से कहा कि सरकार समय नहीं बढ़ाना चाहती. अब उनके निजामुद्दीन ईस्ट स्थित आवास पर सुरक्षा दी जाएगी। सुब्रमण्यम स्वामी का राज्यसभा का कार्यकाल भी 24 अप्रैल, 2022 को समाप्त हो गया था। वह उच्च सदन के सदस्य थे, इसलिए वह आवंटन सीमा समाप्त होने के बाद भी सरकारी आवास में रह रहे थे, लेकिन अब सरकार अवधि बढ़ाने के मूड में नहीं है। जैन ने कहा कि सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत मकान मालिक के आवास को अधिकृत घोषित किया गया है। उसके बाद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि उनकी याचिका उच्च न्यायालय में लंबित थी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों और दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को आवास की आवश्यकता है। इस पर कोर्ट ने आदेश दिया कि सुब्रमण्यम स्वामी को अगले 6 हफ्ते के अंदर घर खाली करना होगा.