आय से अधिक मामले में भाजपा सांसाद निशिकांत दुबे की याचिका पर शिबू सोरेन को दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है । दुबे ने सोरेन को कोर्ट से मिले स्टे ऑर्डर को चुनौती दी है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की याचिका पर नोटिस जारी किया है। दुबे ने सोरेन के पक्ष में दिए गए स्थगन आदेश को चुनौती दी है। सांसद ने लोकपाल के समक्ष सोरेन के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की है। यह पूरा मामला आय से अधिक संपत्ति का है। लगभग तीन हफ्ते पहले कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को राहत देते हुए लोकपाल कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।
इससे पहले 12 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने शिबू सोरेन की याचिका पर नोटिस जारी किया था और सुनवाई की अगली तारीख तक उके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकपाल के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। सोरेन ने अधिकार क्षेत्र के आधार पर सीबीआई को प्रारंभिक जांच कार्यवाही और आदेश को चुनौती देने वाली याचिका दायर की थी।
बता दें कि झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत पर सोरेन के खिलाफ लोकपाल ने कार्यवाही शुरू की थी। लोकपाल ने पांच अगस्त 2020 को शिबू सोरेन और उनके परिवार पर कथित तौर पर गैर-कानूनी साधनों के जरिए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। यह संपत्ति कोयला मंत्री रहते हुए अर्जित की गई थी। यह संपत्ति झारखंड सहित देश के अन्य राज्यों में है।