कियूं अदालत ने Apple पर 156 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया?

नए iPhone के साथ चार्जर नहीं देने पर ब्राजील की अदालत ने Apple पर 156 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाय। कोर्ट के फैसले के लिए ऐप्पल को ब्राजील में बेचे जाने वाले किसी भी नए आईफोन के साथ चार्जर शामिल करने की आवश्यकता है।

Apple iPhone चार्जर्स के लिए ब्राजील में खुद को मुश्किल में डाल चुका है। Mashable ने हाल ही में रॉयटर्स की एक रिपोर्ट का हवाला दिया है जिसके अनुसार, ब्राजील में बेचे जाने वाले iPhones के साथ एक चार्जर शामिल करने में Apple की विफलता के कारण, ब्राजील की एक अदालत ने कंपनी को 100 मिलियन रियास (ब्राजील की मुद्रा) का जुर्माना लगाया जो कि 19 मिलियन अमरीकी डालर के बराबर है। भारतीय मुद्रा में यह राशि 156 करोड़ रुपये (मौजूदा रूपांतरण दर के अनुसार) के करीब होगी।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, जैसा कि Mashable द्वारा उद्धृत किया गया है, ब्राजील की अदालत ने तर्क दिया कि Apple “उपभोक्ता पर चार्जर एडेप्टर की एक आवश्यक खरीद लगाता है जो पहले उत्पाद के साथ आपूर्ति की गई थी” कंपनी के दावों के बावजूद कि ऐसा करने से कार्बन उत्सर्जन कम होगा।
अदालत के फैसले में ऐप्पल को ब्राजील में बेचे जाने वाले किसी भी नए आईफोन के साथ चार्जर शामिल करने की आवश्यकता है, हालांकि, कंपनी ने कहा है कि वह इस फैसले को अपील करेगी।

वैसे यह पहली बार नहीं है जब ब्राजील ने एपल पर जुर्माना लगाया है। इसी कारण से, ब्राजील के एक न्यायाधीश ने सितंबर में Apple पर 2.3 मिलियन अमरीकी डालर का जुर्माना लगाया और Apple को इस क्षेत्र में iPhone की बिक्री बंद करने का आदेश दिया।

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